असम सरकार के एक अधिकारी को कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया


गुवाहाटी, 17 जुलाई (आईएएनएस)। असम सरकार ने 1999 बैच के असम सिविल सेवा (एसीएस) अधिकारी अरूप कुमार चक्रवर्ती को कथित दुर्व्यवहार और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, कार्मिक विभाग ने विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद चक्रवर्ती की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया।

अधिकारी के खिलाफ भर्ती में अनियमितताओं और लंबे समय तक बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने सहित कई आरोपों के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

अधिकारियों ने बताया कि विभागीय जांच में यह निष्कर्ष निकला कि चक्रवर्ती सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कार्य से अनुपस्थित रहे और आधिकारिक कार्य समय के दौरान बार-बार कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए।

जांच में पाया गया कि उनका आचरण असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों का गंभीर उल्लंघन था, जिसके चलते सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्तगी की अधिकतम सजा सुनाई।

अधिकारियों ने बताया कि कार्मिक विभाग ने अधिकारी को सरकारी सेवा से हटाने का अंतिम आदेश जारी करने से पहले जांच के निष्कर्षों की समीक्षा की।

हालांकि राज्य सरकार ने जांच के विस्तृत निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया के दौरान अधिकारी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद लागू सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई।

इस बर्खास्तगी को असम सरकार द्वारा राज्य के प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने पर लगातार जोर देने के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में, सरकार ने कथित भ्रष्टाचार, कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और सेवा मानदंडों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कई अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है।

अधिकारियों ने कहा कि विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर, लागू कानूनों या प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत यदि आवश्यक हुआ तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

–आईएएनएस

एमएस/


Show More
Back to top button