यूपी: आगरा के इन अस्पतालों की फायर एनओसी पर फंसा पेच

यूपी: आगरा के इन अस्पतालों की फायर एनओसी पर फंसा पेच

आगरा में अस्पतालों के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी का पेच अब भी फंसा है। शनिवार को लखनऊ में प्रमुख सचिव के साथ हुई प्रदेश भर के सीएमओ की बैठक में भी इस पर निर्णय नहीं हो सका। ऐसे में प्रमुख सचिव की ओर से समिति बनाई जा रही है। यह समिति ही 9 मीटर ऊंची इमारत में संचालित अस्पतालों में एनओसी की अनिवार्यता तय करेगी।

जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2023-24 में पंजीकृत 1061 में से 1036 चिकित्सकीय संस्थान अभी तक आवेदन कर चुके हैं। 30 अप्रैल अंतिम तिथि है। इसमें 9 मीटर ऊंची इमारत में संचालित चिकित्सकीय संस्थान के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी है। आईएमए के पदाधिकारियों का तर्क है कि नए नियम में एनओसी की अनिवार्यता नहीं है। इसमें आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन जरूरी हैं। इस पर सीएमओ कार्यालय पर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 9 मीटर ऊंची इमारत के लिए एनओसी पर निर्णय लेने के लिए प्रमुख सचिव विशेषज्ञों की समिति बना रहे हैं। समिति सभी पहलुओं का आकलन कर निर्णय देगी।

जब तक कोई नया आदेश नहीं आता है, लाइसेंस के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी बिना लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। आईएमए के सचिव डॉ. पंकज नगायच का कहना है कि एनओसी में छूट नहीं मिली तो चिकित्सक प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।

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