इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,पढ़े पूरी खबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,पढ़े पूरी खबर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यूपी पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत SHO (प्रभारी निरीक्षक) के खिलाफ उनके द्वारा शुरू किए गए मामले में एक ही मजिस्ट्रेट गवाह और न्यायाधीश नहीं हो सकता है.

यूपी पुलिस अधिनियम की धारा 29 में लिखा हुआ है कि पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें कानून के किसी भी प्रावधान या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए वैध आदेश का जानबूझकर उल्लंघन या उपेक्षा शामिल है.

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