भारत में इस समय पेपर लीक सबसे बड़ी परेशानी है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियों के कारण अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो हैं हमारे देश के युवा जिनकी कड़ी मेहनत पर पेपर लीक का धब्बा लग जाता है। अब इस मामले पर केंद्र में बैठे मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस पूरे मामले से निपटने के लिए मोदी सरकार अब एक सख्त कानून लाने के कड़ी में पहला कदम उठा चूका है। पपेरों में हो रहे नक़ल पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सोमवार यानी 5 फरवरी को लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है।
नीचले सदन लोकसभा में पेश हुआ विधेयक
बीते कुछ सालों से राज्यों में हो रहे सरकारी परीक्षा में पेपर लीक बहुत सी की घटनाएं सामने आई हैं। जिसके चलते उन राज्यों में परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इसे लेकर कई नियम-कानून बनाए गए मगर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कोई नियम अभी लागू नहीं था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया है।
10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना
इस नए विधेयक के तहत अगर कोई शख्स पेपर लीक मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपये जुर्माने देने होंगे। वहीं, इस विधेयक में सबसे ख़ास बात यह है कि प्रस्तावित कानून का सारा ध्यान व्यक्तियों, संगठित माफिया व पेपर लीक, पेपर हल करने, प्रतिरूपण, कंप्यूटर संसाधनों के हैकिंग में लगे संस्थानों पर नकेल कसने पर दिया गया है। नए कानून के अनुसार किसी दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा देने वालों को 3 से 5 साल की जेल के साथ 10 लाख का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगर कोई संस्थान पेपर लीक मामले में दोषी पाया जाता है, तो परीक्षा का पूरा खर्च उसी से वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है. बता दें कि पेपर लीक और नकल के मामलों का जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। केंद्रीय एजेंसियों के पास जांच का रिपोर्ट सरकार के पास सौंपने का अधिकार होगा।
राष्ट्रपति ने पहले ही दिया था संकेत
गौरतलब है कि अभी पिछले दिनों ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान सख्त लहजे में इस बात का संकेत दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लेकर आएगी। अब लोकसभा में अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे राज्यसभा में पास किया जाएगा।