बिहार अवैध हथियार तस्करी मामले में एनआईए ने 6वें मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। 2024 के बिहार अवैध हथियार तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के रहने वाले कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ आरोप दाखिल किए।
एनआईए की विशेष अदालत, पटना में दाखिल की गई पूरक चार्जशीट में कुंदन का नाम आईपीसी, हथियार कानून और यूए(पी) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत शामिल किया गया है। वह इस मामले में चार्जशीट किए जाने वाला 6वां आरोपी है। इस मामले की शुरुआत बिहार पुलिस द्वारा एक एके-47 राइफल और उसके लेंस की बरामदगी से हुई थी।
जांच में पता चला था कि कुंदन कुमार, जिसे एनआईए ने नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया था, नागालैंड से प्रतिबंधित बोर के हथियारों की अवैध खरीद और तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था। कुंदन कुमार और अन्य आरोपियों की साजिश के तहत ये हथियार बिहार में नक्सलियों और अन्य अपराधियों को सप्लाई किए जा रहे थे।
इस मामले में एनआईए ने मई 2025 में चार आरोपी विकास कुमार, देवमणि राय, सत्यम कुमार और अहमद अंसारी के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। पांचवें आरोपी, मंजूर खान के खिलाफ आरोप फरवरी 2026 में दाखिल किए गए थे।
आतंकवादरोधी एजेंसी द्वारा इस साजिश में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान करने और हथियार तस्करी के इस गिरोह को खत्म करने के प्रयास में जांच जारी है।
इससे पहले, साल 2021 के अलकायदा से जुड़े लखनऊ आतंकी साजिश मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 14 अप्रैल यानी मंगलवार को तीन दोषियों को सजा सुनाई। इन दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत 5 साल की कठोर कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया।
जिन्हें सजा सुनाई गई, उनमें लखनऊ के मुसीरुद्दीन उर्फ राजू, मिनहाज अहमद उर्फ मिनहाज और जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के तौहीद अहमद शाह उर्फ सोबू शाह शामिल हैं।
–आईएएनएस
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