आईआईटी बीएचयू में आधी रात बाद बुलेट सवार तीन युवकों ने बंदूक दिखाकर एक छात्रा के कपड़े उतरवाया थी। उन्होंने छात्रा को किस किया और उसका वीडियो भी बनाया था। इसके बाद युवक हैदराबाद गेट के रास्ते बाहर निकल गए थे। घटना की जानकारी होने के बाद से आईआईटी के छात्र-छात्राओं में नाराजगी आज भी है।
वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कुलदीप सिंह की अदालत ने दोस्त के साथ टहलने निकली आईआईटी-बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपियों को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं है। ऐसे में अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
अभियोजन के मुताबिक पीड़िता न्यू गर्ल्स आईटीआई हॉस्टल से 1 नवंबर 2023 की रात डेढ़ बजे दोस्त के साथ टहलने निकली थी। उसी दौरान बाइक सवार तीन युवक उसे मिले। तीनों ने छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
बाद में आरोपियों की पहचान बजरडीहा जिवधीपुर निवासी सक्षम पटेल व आनंद चौहान और बृज इंक्लेव निवासी कुणाल पांडेय के रूप में हुई। अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।