सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सात-सात साल की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी शिफ्टिंग के आदेश प्रशासन को शनिवार को मिल गए थे। रविवार सुबह दोनों को जेल से जिला अस्पताल ले जाया गया।
हां जांच के उनको दूसरे जगह के लिए रवाना कर दिया गया। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में एमपीएलए कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
कोर्ट ने तीनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उनको जेल भेजने के आदेश कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको रामपुर जेल में भेजा था। शुरू से ही यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि तीनों को दूसरे जिले की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है।
इसको लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर जेल प्रशासन तक अपनी रिपोर्ट भेज चुका था। शनिवार की रात में आजम और अब्दुल्ला को रामपुर से बाहर भेजने का आदेश पुलिस प्रशासन को मिल गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि सपा नेता आजम खां को हरदोई जेल में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल भेजा जाएगा।