वाहन चालकों को राहत, 2017 से 2021 तक के सभी चालान निरस्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबित चल रहे वाहन चालान पर राज्य सरकार ने लोगों को राहत देते हुए 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में किए गए चालान निरस्त कर दिये हैं। यह विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। यह व्यवस्था सभी वाहनों पर लागू है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंद्र भूषण सिंह ने संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि न्यायालय में उपशमित वादों की सूची प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए। आयुक्त ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से व्यवस्था प्रख्यापित की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं।

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