विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आंशिक भुगतान की सुविधा

विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आंशिक भुगतान की सुविधा

लखनऊ। मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री की मंशा के अनुरूप उ.प्र. पावर कारपोरेशन विद्युत उपभोक्ताओं को सदैव बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। कारपोरेशन द्वारा विद्युत बिलों के सुगमता पूर्वक भुगतान हेतु पार्ट पेमेन्ट की सुविधा दी गयी है जिसका लाभ विद्युत उपभोक्ता ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकता है। शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र के उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे अपनी सुविधानुसार आंशिक पेमेन्ट कर सकते हैं। उ.प्र. पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम. देवराज ने आज शक्ति भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देशित किया कि पार्ट पेमेंट की सुविधा उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाये। इस सुविधा को देने में आनाकानी न की जाये। जिससे वह इस सुविधा का लाभ लेकर न्यूनतम 25 प्रतिशत जमा करके अपना कटा हुआ कनेक्शन जुड़वा सके और धीरे-धीरे किस्तों में अपना पुराना बकाया जमा कर सके। शक्ति भवन के 7वें तल में आयोजित इस समीक्षा बैठक में कारपोरेशन के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया है कि विभागीय कैश काउन्टरों एवं ऑनलाइन माध्यमों पर विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा लागू है। इस सुविधा के लाभ हेतु किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उक्त माध्यमों द्वारा आंशिक भुगतान की सुविधा न्यूनतम धनराशि रू0 100 अथवा पूर्ण बिल धनराशि, जो भी कम हो, की सीमा के साथ उपलब्ध है। अस्थायी विच्छेदित (टीडी) संयोजनों के लिए आंशिक भुगतान की सुविधा कुल बकाया धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत की जमा करने की सीमा के साथ उपलब्ध है।आंशिक भुगतान की स्थिति में भुगतान की रसीद पर बिल धनराशि एवं भुगतान की राशि दोनो अंकित कर दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को आगे परेशानी न हो।आंशिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को माह में एक से अधिक बार भी आंशिक भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है।उन्होंने विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस सुविधा का प्रचार-प्रसार भी किया जाये, जिससे उपभोक्ता इस सुविधा से अवगत हो सकें।उन्होंने बताया है कि उपभोक्ताओं को यह सुविधा इसलिये दी गयी है जिससे वे अपनी क्षमता और सुविधानुसार अपना बिल जमा करके विद्युत विच्छेदन आदि से बचे रहें।

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