जमीन से जुड़े एक मामले में गुजरात हाईकोर्ट से युसूफ पठान को लगा झटका

वडोदरा, 10 सितंबर (आईएएनएस)। गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युसूफ पठान से जुड़े जमीन के एक मामले में उनके खिलाफ फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने वडोदरा नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है। फैसले के बाद युसूफ पठान के कब्जे वाले प्लॉट पर वडोदरा नगर निगम का हक होगा।
आईएएनएस से बात करते हुए वडोदरा नगर निगम के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर (लेंड एस्टेट ) सुरेश तुवर ने कहा, “युसुफ पठान जिस जमीन पर दावा कर रहे थे, उसे निगम ने अस्वीकार कर दिया था। इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। उनकी अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है।”
युसूफ पठान पर सरकारी प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है। वडोदरा नगर निगम ने पठान को नोटिस जारी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूसुफ पठान को प्लॉट देने का फैसला लिया था। इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने निगम की सिफारिश को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद यूसुफ पठान ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया था। पठान ने जब प्लॉट मांगा था उस वक्त पर डॉ. ज्योति पंड्या मेयर थीं। तब कमिश्नर ने प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा था। उस समय पठान राजनीति का हिस्सा नहीं थे।
युसूफ पठान पर वडोदरा के तंदलजा स्थित अपने आवास के बगल वाले प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है। युसूफ पठान ने 2012 में प्लॉट खरीदने की मांग वडोदरा नगर निगम से की थी। निगम ने प्रस्ताव मंजूर करके 2014 में राज्य सरकार के पास भेजा था, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। 10 साल बाद 2024 में यह विवाद सामने आया था।
क्रिकेट से संन्यास के बाद युसूफ पठान ने राजनीति में कदम रखा है। 2024 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर संसद पहुंचे थे।
–आईएएनएस
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