सुप्रीम कोर्ट ने फिर से NEET-UG 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
बीते दिन भी जारी किया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन भी नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने की मांग से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो काउंसलिंग भी जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा था कि हम इसे रोक नहीं सकते हैं।
हाई कोर्ट में सभी सुनवाई पर रोक
कोर्ट ने इसी के हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा ही है और नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इसमें 0.001 फीसद लापरवाही हुई तो जांच की जाएगी।