उत्तर प्रदेश: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 6 फरवरी तक दर्ज कराएं दावे और आपत्तियां: नवदीप रिणवा

लखनऊ, 6 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। अब फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट में अगर किसी वैध मतदाता का नाम शामिल नहीं है तो वे जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी को आपत्ति है तो वह दर्ज करा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से रोजाना एक बुलेटिन भी जारी किया जाएगा।
लखनऊ में आईएएनएस से बातचीत में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। लिस्ट में कुल 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 नाम शामिल किए गए हैं। गिनती का काम पूरा हो गया है। गिनती की प्रक्रिया 4 नवंबर, 2025 को शुरू हुई थी और 26 दिसंबर, 2025 तक चली। 27 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में शामिल हर वोटर से संपर्क करने की कोशिश की गई।
उन्होंने बताया कि 2.88 करोड़ से अधिक वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा और इसे डिक्लेरेशन फॉर्म और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया 6 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद 27 फरवरी तक सुनवाई और वेरिफिकेशन का नोटिस फेज होगा। फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को पब्लिश की जाएगी।
नवदीप रिणवा ने बताया कि 2.17 करोड़ वोटर लापता पाए गए या अपने रजिस्टर्ड पते से शिफ्ट हो गए थे। 25.47 लाख वोटर वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए। कुल 18.70 प्रतिशत वोटरों के सिग्नेचर नहीं मिले। इनमें 14.06 प्रतिशत वे हैं जो शिफ्ट हो गए थे या अपने पते पर मौजूद नहीं थे।
उन्होंने कहा कि जो युवा वोटर 1 जनवरी, 2026 को या उससे पहले 18 साल के हो गए हैं, उन्हें फॉर्म-6 के साथ तय डिक्लेरेशन फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
अधिकारी के अनुसार, आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य नाम वोटर लिस्ट में न रहे।
–आईएएनएस
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