संसद की सुरक्षा में सेंधमारी : दिल्ली पुलिस ने आरोपी नीलम आज़ाद की एफआईआर की कॉपी की मांग वाली अर्जी का विरोध किया

संसद की सुरक्षा में सेंधमारी : दिल्ली पुलिस ने आरोपी नीलम आज़ाद की एफआईआर की कॉपी की मांग वाली अर्जी का विरोध किया

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले की आरोपी नीलम आज़ाद की एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने की मांग वाली अर्जी का कड़ा विरोध किया।

पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर को बताया कि जांच के इस चरण में प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण है, और कोई भी संभावित ‘लीक’ चल रही जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

संबंधित एफआईआर को एक सीलबंद और संवेदनशील दस्तावेज बताया गया है।

पुलिस ने कहा कि जांच सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है, आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है और कुछ संदिग्ध अभी भी फरार हैं।

लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी को एफआईआर की एक प्रति दिए जाने पर जांच के संभावित होने की आशंका जताई। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता पर जोर देते हुए कुछ सूचनाएं रोके जाने को उचित ठहराया।

नीलम के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुरेश कुमार चौधरी ने पुलिस के रुख का विरोध करते हुए कहा कि परिवार को मामले से जुड़े आरोपों और तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नीलम पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, यह जानना उनके लिए जरूरी है।

उन्होंने दिल्ली पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दावा किया कि एफआईआर की कॉपी तक देने से इनकार करना और परिवार से मिलने पर प्रतिबंध लगाना नीलम के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

इसके बाद न्यायाधीश ने नीलम के आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि आरोपी का परिवार एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने और नीलम से मिलने के लिए अपने वकील के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचा था।

उन्‍हें बताया गया कि यह मामला स्पेशल सेल एसीपी की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी शाखा में भेज दिया गया है।

अदालत के समक्ष दायर आवेदन के अनुसार, विशेष सेल कार्यालय में अधिकारियों ने कहा कि नामित अधिकारी अनुपलब्ध था, जिस कारण पांच घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इसमें आगे कहा गया है कि जांच अधिकारी से एफआईआर की कॉपी और नीलम से मिलने की अनुमति के लिए अनुरोध करने के बावजूद परिवार के सदस्यों की मांग मानने से इनकार कर दिया गया, जिस कारण अदालत के आदेश की जरूरत पड़ी।

आवेदन में तर्क दिया गया है कि ये कार्रवाई प्रक्रियात्मक कानूनों और संवैधानिक अनुच्छेदों द्वारा अभियुक्तों को दी गई स्वतंत्रता के विपरीत है। इसने न्याय के हित में प्रक्रियात्मक अधिकारों और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को इंगित करते हुए एफआईआर की प्रति प्राप्त करने और अभियुक्तों के साथ बैठक की व्यवस्था करने की अनुमति देने में अदालत के हस्तक्षेप की मांग की।

–आईएएनएस

एसजीके

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