राजस्थान नकली मुद्रा मामले में पाकिस्तानी नागरिक को 10 साल की सजा


जयपुर, 26 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने राजस्थान में 2019 के एक जाली मुद्रा मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी रण सिंह पर 94 हजार रुपए मूल्य के जाली भारतीय मुद्रा नोटों की जब्ती से संबंधित इस मामले में 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार रण सिंह को मई 2019 में राजस्थान के मुन्नाबाओ स्थित भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसके सहयोगी, एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक, की पहचान कुनपजी के रूप में हुई है, जो अभी भी फरार है।

एनआईए ने नवंबर 2019 में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। जयपुर की विशेष अदालत ने रण सिंह को आईपीसी की धारा 489बी और 489सी के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16 के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बाड़मेर जिले के मुन्नाबाओ रेलवे स्टेशन पर 2,000 रुपए के 47 नकली नोटों के साथ पाए जाने के बाद सिंह को हिरासत में लिया गया था।

पुलिस ने कहा कि सिंह थार एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान से भारत आया था और कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे नकली मुद्रा की तस्करी के लिए फुसलाया था। रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उसके सामान में छिपी हुई मुद्रा का पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया।

एक अधिकारी ने बताया कि वह पाकिस्तान का रहने वाला है और थार एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। हमें उसके पास से 47 नकली नोट मिले, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अधिकारियों के अनुसार, वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीठी का रहने वाला है। एनआईए फरार कुनपजी की तलाश जारी रखे हुए है।

एनआईए भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी है, जिसने पिछले एक दशक में जाली मुद्रा के नेटवर्क को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद 2009 में स्थापित, एनआईए को राष्ट्रीय या सीमा पार से जुड़े अपराधों की जांच करने का अधिकार है, जिसमें आतंकवाद का वित्तपोषण, तस्करी, सुरक्षा संबंधी जटिलताओं वाले संगठित अपराध और विदेशी नेटवर्क से जुड़े मामले शामिल हैं।

–आईएएनएस

एमएस/एबीएम


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