उत्तर प्रदेश में बागपत कोर्ट ने बीजेपी विधायक योगेश धामा को 1 माह तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई। इतना ही नहीं कोर्ट ने 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बीजेपी विधायक योगेश धामा के अलावा 3 पूर्व विधायक को भी सजा सुनाई गई हैं। जिनमे आरएलडी के पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी व वीरपाल राठी और बीएसपी के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित को भी सज़ा सुनाई गई हैं। वहीं जुर्माना ना देने पर 7 दिन की अतिरिक्त सजा का भी ऐलान किया गया है। हालांकि सजा पाए सभी विधायकों की बाद में न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली। जिसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी से मुक्त कर दिया गया।
दरअसल, पूरा मामला सन 2007 का है। जहां बिनौली क्षेत्र में आरएलडी के पक्ष में बिना अनुमति आचार सहिंता का उलंघन करते हुए जनसभा की गई थी। जिसके चलते सभी पर आचार सहिंता का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमे शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी पूर्व विधायकों और बीजेपी विधायक योगेश धामा को 1 माह की सज़ा सुनाई। साथ ही 100-100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
फैसले के खिलाफ जिला जज के न्यायालय में अपील करेंगे: BJP-MLA
वहीं जमानत मिलने के बाद विधायक योगेश धामा ने बताया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं न्यायालय ने फैसला दिया है जो सर्वमान्य है। वह इस फैसले के खिलाफ जिला जज के न्यायालय में अपील करेंगे और वहां अपनी तरफ से सभी साक्ष्य रखे जाएंगे। क्योंकि यहां कई साक्ष्यों को रखा नहीं जा सका, जिनको अपील के दौरान रखा जाएगा।