आईआरसीटीसी घोटाला: राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी


नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के केस को किसी दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

राबड़ी देवी ने सोमवार को याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि केस की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं और न्यायिक दृष्टिकोण उनके प्रति निष्पक्ष नहीं दिख रहा। इस कारण उन्होंने मांग की है कि केस किसी अन्य जज को सौंपा जाए।

आईआरसीटीसी घोटाला मामला रेल होटल आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इस केस में राबड़ी देवी के अलावा उनके पति और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बेटे तेजस्वी यादव और कई अन्य लोग आरोपी हैं। जज विशाल गोगने फिलहाल इस केस में आरोप तय करने और सुनवाई करने का काम कर रहे हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब राबड़ी और लालू परिवार ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले 11 नवंबर को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने दैनिक सुनवाई पर रोक लगाने या राहत देने का अनुरोध किया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य, व्यावहारिक या न्यायोचित नहीं है।

अब राबड़ी देवी की ओर से केस ट्रांसफर की मांग ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर सीबीआई को जवाब देने के लिए कहा है। इससे स्पष्ट है कि अगली सुनवाई में इस पर चर्चा होगी और यह तय होगा कि केस ट्रांसफर किया जाएगा या सुनवाई वहीं जारी रहेगी।

राबड़ी देवी का कहना है कि जज का पूर्व निर्धारित नजरिया केस पर असर डाल रहा है, जबकि सीबीआई और कोर्ट यह सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं कि सुनवाई संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष तरीके से हो।

–आईएएनएस

पीआईएम/वीसी


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