भारत में डीपफेक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है : आईटी राज्य मंत्री

भारत में डीपफेक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है : आईटी राज्य मंत्री

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित डीपफेक ने दुनिया भर के लॉ-मेकर्स को चिंतित कर रखा है। भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी ऑनलाइन जानकारी के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है जो स्पष्ट रूप से गलत, गलत सूचना और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है।

लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ”इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफार्मों को सलाह जारी की है।

जिसमें कहा गया है उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कायदा कानून और यूजर्स एग्रीमेंट में उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी नियमों के तहत निषिद्ध किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट या साझा न करने के लिए उचित प्रावधान शामिल हैं।”

मंत्री ने कहा, ”उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अदालत के आदेश या अधिसूचना प्राप्त होने पर, आईटी नियम, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली जानकारी/सामग्री तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने के लिए आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी या प्रतिरूपित व्यक्ति या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर तुरंत कदम उठाएं।”

आईटी मंत्रालय अपने संबंधित प्लेटफार्मों पर डीपफेक और गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों को सलाह जारी करने की प्रक्रिया में है।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया बिचौलियों द्वारा आईटी नियम, 2021 में दिए गए नियमों का पालन करने में विफलता के मामले में, ‘वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अपनी सुरक्षा खो देंगे और आईटी अधिनियम 2000, आईटी नियम 2021, भारतीय दंड संहिता 1860 और अन्य लागू कानूनों के अनुसार, आईटी नियम 2021 के नियम 7 के अनुसार परिणामी कार्रवाई के लिए जवाबदेही होंगे।

मंत्री ने बताया, ”सरकार ने आईटी नियम, 2021 के तहत शिकायत अपीलीय समितियों की भी स्थापना की है ताकि यूजर्स और पीड़ितों को शिकायत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसलों के खिलाफ www.gacgo.vin पर ऑनलाइन अपील करने की अनुमति मिल सके।”

उन्होंने आगे कहा, ”भारत डीपफेक के प्रसार और एआई द्वारा लाए जा सकने वाले अन्य उपयोगकर्ता नुकसान को नियंत्रित करने के लिए विनियमन पर विचार कर रहा है। सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने यूजर्स के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

सरकार एआई सहित नई और विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों से जुड़े लाभों के साथ-साथ जोखिमों से भी परिचित है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की अपार क्षमता है, लेकिन यह कुछ चुनौतियां और जोखिम भी पैदा करती है। एआई की वही तकनीक डीपफेक के माध्यम से गलत सूचना उत्पन्न कर सकती है।”

–आईएएनएस

एफजेड/एबीएम

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