इमरान खान, बुशरा बीबी 'गैर-इस्लामिक' निकाह मामले में दोषी ठहराए गए


रावलपिंडी, 17 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्‍नी बुशरा बीबी को एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को “गैर-इस्लामिक” निकाह (विवाह विलेख) मामले में दोषी ठहराया। एक मीडिया आउटलेट ने यह जानकारी दी।

द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान, जिन्हें अप्रैल 2022 में सत्ता से हटा दिया गया था और उनकी पत्‍नी ने पिछले महीने बुशरा के पूर्व पति खावर मनेका द्वारा दर्ज मामले में सभी आरोपों से इनकार किया है।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्लाह ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थापित अदालत में पीटीआई के सर्वोच्च नेता की मौजूदगी में आरोप पढ़े। हालांकि, बुशरा हाजिर नहीं हुईं, जिससे न्यायाधीश नाराज हो गए, क्योंकि उनकी गैरहाजिरी के कारण पिछले अभियोग स्थगित कर दिए गए थे।

मंगलवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बुशरा की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताई और सवाल किया कि वह कोर्ट की इजाजत के बिना कहीं कैसे जा सकती हैं।

मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, इस पर उनके वकील उस्मान गिल ने कहा कि उनकी मुवक्किल अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल के लिए रवाना हो गई हैं।

इस बीच, अभियोजन पक्ष ने बुशरा की मेडिकल रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें किसी विशेष उपचार का उल्लेख नहीं किया गया है – जिससे आरोपी गुजरा है।

–आईएएनएस

एसजीके/


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