नए लेबर कोड से गिग वर्कर्स को होगा फायदा, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार मिलेंगे


नई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चार नए लेबर कोड के ड्राफ्ट को जारी कर दिया है, जिससे गिग वर्कर्स को कई तरह के फायदे मिलेंगे। इनमें न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कवरेज शामिल हैं।

सरकार ने ड्राफ्ट नियमों पर सभी पक्षकारों से फीडबैक मांगा है और इसका उद्देश्य सभी चार लेबर कोड को एक अप्रैल से पूरे देश में लागू करना है।

नए नियमों के मुताबिक, सोशल सिक्योरिटी का लाभ पाने के लिए एक गिग कर्मचारी को किसी प्लेटफॉर्म के साथ कम से कम 90 दिनों के लिए जुड़ना होगा। अगर गिग कर्मचारी दो प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम करता है तो यह सीमा 120 दिन की होगी।

यह जानकारी गिगवर्कर्स की हड़ताल से एक दिन पहले सरकार की ओर से 30 दिसंबर, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में दी गई थी।

नियमों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी कैलेंडर दिन में “कार्यरत” माना जाएगा यदि वह किसी एग्रीगेटर के लिए किए गए काम के लिए आय अर्जित करता है, चाहे उसकी आय कितनी भी हो।

यदि कोई कर्मचारी एक से अधिक एग्रीगेटरों से जुड़ा है, तो सभी एग्रीगेटरों में कार्यरत दिनों की संख्या को एक साथ जोड़ा जाएगा।

ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी एक ही कैलेंडर दिन में तीन एग्रीगेटरों से जुड़ा है, तो उसे तीन अलग-अलग कार्य दिवसों के रूप में गिना जाएगा।

न्यूनतम मजदूरी के संबंध में, ड्राफ्ट में कहा गया है कि जब एक दिन की मजदूरी तय की जाती है, तो उस राशि को आठ से विभाजित करके एक घंटे की मजदूरी तय की जाएगी और छब्बीस से गुणा करके एक महीने की मजदूरी तय की जाएगी।

नियमों में आगे कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी तय करते समय, केंद्र सरकार भौगोलिक क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में अनुभव और अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणियों के अंतर्गत काम करने के लिए आवश्यक कौशल स्तर को ध्यान में रखेगी।

वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 को एक ही दिन अधिसूचित किया गया है।

श्रम संहिताओं के तहत नियोक्ताओं के लिए सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य है, जो पारदर्शिता, नौकरी की सुरक्षा और स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए लिखित प्रमाण प्रदान करता है। इससे पहले, नियुक्ति पत्र अनिवार्य नहीं थे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त होगी। सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। यह पहले सुरक्षा कवरेज सीमित था।

मजदूरी संहिता, 2019 के तहत, सभी श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान प्राप्त होगा, और समय पर भुगतान से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पहले, न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित उद्योगों या रोजगारों पर लागू होती थी और श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग इससे वंचित रहता था।

–आईएएनएस

एबीएस/


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