नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे ए.जी. पेरारिवलन को बुधवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कैद के दौरान पेरारिवलन के ‘अच्छे आचरण’ पर गौर करते हुए उसकी जमानत अर्जी स्वीकार की। पीठ ने पेरारिवलन के 30 साल से अधिक समय तक तक जेल में कैद रहने तथा पैरोल पर कई बार रिहा किए जाने के दौरान किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलने पर गौर करते हुए उसे जमानत दी।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने सुनवाई के दौरान उसकी जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी को पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी गई थी, हालांकि, अदालत ने 2014 में उसे पहले ही राहत देते हुए उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी थी।