कर्नाटक में इंजीनियरिंग छात्रा का 'यौन उत्पीड़न' करने वाले लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज


मैसूर, 16 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के मैसूर जिले से इंसानियत को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्रतिष्ठित कॉलेज के लेक्चरर पर छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, मैसूर शहर के जयलक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 75(2) (यौन उत्पीड़न), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

आरोपी की पहचान भारत भार्गव के रूप में हुई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने और अच्छी नौकरी दिलाने का वादा करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। इसके साथ ही आरोपी ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। यही नहीं, आरोपी ने उसकी शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

आरोपी ने कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे परीक्षा में फेल कर देगा। छात्रा ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इससे पहले अक्टूबर में बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज के एक प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक छात्रा को झूठे बहाने से घर ले जाने और उसके साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप था।

बेंगलुरु विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर पर एक महिला का पीछा करने, यौन उत्पीड़न करने और जबरन वसूली करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को थाने में जमानत पर रिहा कर दिया।

प्रोफेसर को तब गिरफ्तार किया गया जब वह छात्रा को घर ले गया और उससे उसके प्रेमी से संबंध तोड़ने के लिए कहा।

बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि प्रोफेसर ने छात्रा को दोपहर के भोजन पर बुलाया था और झूठा दावा किया था कि उसका परिवार वहां मौजूद रहेगा।

पीड़िता के माता-पिता ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग से संपर्क किया, जिसने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। कथित तौर पर आरोपियों ने पीड़िता को चुप रहने के लिए धमकाने के लिए आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया।

–आईएएनएस

एमएस/डीकेपी


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