ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत रखी बरकरार


नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को पिछले वर्ष के समान 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है।

सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को हुई बैठक में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने यह निर्णय लिया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 7 करोड़ सदस्यों के लिए 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को 2022-23 के 8.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया था।

प्रपोजल को अब मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद 2024-25 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ सदस्यों के खातों में जमा कर दी जाएगी।

इस बीच, एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन (पीओएचडब्ल्यू) के तहत प्राप्त एप्लीकेशन में से 70 प्रतिशत की प्रोसेसिंग पूरी कर ली है और 31 मार्च, 2025 तक सभी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

यह जानकारी ईपीएफओ द्वारा श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ की कार्यकारी समिति (ईसी) में दी गई।

बयान के अनुसार, समिति ने ईपीएफओ को उन सदस्यों के मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिन्होंने पहले ही आवश्यक राशि जमा कर दी है, जिसमें बड़े पीएसयू भी शामिल हैं। उच्च वेतन पेंशन योजना को इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार लागू किया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से दावा प्रक्रिया को सरल बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें आंशिक निकासी के लिए सत्यापन का तर्कसंगतीकरण शामिल है। ईसी को प्रगति पर अपडेट भी दिया गया था। एक तकनीकी समिति ने एडवांस निकासी के लिए फॉर्म 31 में सत्यापन को सरल बनाने की सिफारिश की है।

कार्यकारी समिति को यह भी बताया गया कि जनवरी 2025 में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू कर दी गई है।

नई प्रणाली पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

जनवरी 2025 में, 69.4 लाख पेंशनभोगियों ने सीपीपीएस के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त की, जिससे 99.9 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त हुई।

ईसी ने समयबद्ध तरीके से आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में संक्रमण की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन भुगतान अधिक सुरक्षित और कुशल प्रणाली के लिए सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा हो।

–आईएएनएस

एसकेटी/एबीएम


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