लोकसभा चुनाव के तीन चरण संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर 19 अप्रैल 2024 से 01 जून 2024 की शाम 6 बजकर 30 मिनट तक बैन लगा दिया है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस अवधि में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम को बताने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के तहत एग्जिट पोल पर बैन रहेगा।
दरअसल, लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।