दिल्ली सीएम हमला केस : तीस हजारी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी राजेश खिमजी सकारिया ने सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला किया था।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश खिमजी सकारिया और उसके साथ तहसीन सैय्यद को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने मुख्य आरोपी राजेश खिमजी सकारिया और उसके साथी तहसीन सैय्यद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने उस चाकू को बरामद कर लिया है, जिसे आरोपी राजेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर लेकर गया था, लेकिन जब उसने सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे तो चाकू को सिविल लाइंस इलाके में ही फेंक दिया था।
मुख्य आरोपी राजेश खिमजी सकारिया और उसके सहयोगी तहसीन सैय्यद ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजेश ने हमले के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक सब्जी की रेहड़ी से चाकू लिया था, जिसे उसने बाद में सिविल लाइंस इलाके में फेंक दिया।
इस बीच, दिल्ली पुलिस आरोपी राजेश को गुजराती भवन भी लेकर गई, जहां वह रात में रुका था। इसके अलावा, पुलिस राजेश को उन दोनों जगह भी लेकर गई, जहां से उसने चाकू उठाया था और उसके बाद हमले से पहले उसे फेंक दिया था।
बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस ने तहसीन और राजेश को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ भी की। राजेश ने तहसीन से कहा था, ‘कुछ बड़ा करना होगा’ और यह भी बताया था कि ‘जो रास्ते में आएगा, उसे नहीं छोड़ूंगा।’
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि राजेश और तहसीन दोनों डॉग लवर हैं और लगातार संपर्क में थे। पूछताछ में तहसीन ने स्वीकार किया कि उसे राजेश की पूरी प्लानिंग की जानकारी थी।
–आईएएनएस
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