हिमाचल: यौन शोषण मामले में चुराह विधायक की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ी

चुराह, 22 नवंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला एवं सत्र न्यायालय ने यौन शोषण मामले में आरोपी भाजपा विधायक हंसराज की अंतरिम अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक दी है, जबकि पुलिस जांच जारी है।
चुराह की लड़की ने विधायक हंसराज पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। उसने आरोप लगाया कि जब वह नाबालिग थी तो विधायक ने उसका शारीरिक शोषण किया। लड़की के पिता ने भी सोशल मीडिया और पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद पुलिस ने बताई गई जगहों पर दबिश देकर अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र किए थे।
शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। विधायक ने अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। इस दौरान कोर्ट ने विधायक की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही विधायक हंसराज को पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है।
एक साल पहले भी लड़की ने विधायक पर डराने-धमकाने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद युवती अपने बयानों से पलट गई थी। वहीं, अब एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिये विधायक और उसके लोगों पर परिवार को प्रताड़ित करने और डराने-धमकाने के आरोप लगाए। इसके बाद मामला महिला आयोग तक जा पहुंचा। एक बार फिर से मामला सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने मामले की गहन जांच की मांग की है और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है।
विधायक हंसराज ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। उनका कहना है कि यह मामला उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाया गया है। कुछ लोग उनके दुश्मन हैं, इसीलिए जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए समय-समय पर इस तरह के आरोप लगवाते रहते हैं, लेकिन वह गलत नहीं हैं, इसीलिए कुछ नहीं होने वाला है।
–आईएएनएस
एसएके/वीसी