चीन अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा


बीजिंग, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी सरकार ने चीन से आयातित वस्तुओं पर ‘पारस्परिक टैरिफ’ लगाने की घोषणा की। अमेरिका की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं है, चीन के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है और एकतरफा धौंस-धमकी की एक विशिष्ट कार्रवाई है।

चीन लोक गणराज्य के टैरिफ कानून, चीन लोक गणराज्य के सीमा शुल्क कानून, चीन लोक गणराज्य के विदेश व्यापार कानून और अन्य कानूनों और विनियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार और चीन के राज्य परिषद की मंजूरी के साथ, राज्य परिषद टैरिफ आयोग 10 अप्रैल, 2025 को 12 बजकर 01 मिनट से अमेरिका में तैयार आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा।

प्रासंगिक मामले इस प्रकार हैं : पहला, अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर वर्तमान लागू टैरिफ दर के आधार पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

दूसरा, वर्तमान बॉन्ड और कर कटौती/छूट नीतियां अपरिवर्तित रहेंगी तथा अतिरिक्त शुल्कों में कटौती या छूट नहीं दी जाएगी।

तीसरा, यदि माल को प्रस्थान के स्थान से 10 अप्रैल, 2025 को 12:01 बजे से पहले भेज दिया गया है और 10 अप्रैल, 2025 को 12:01 बजे से 13 मई, 2025 को 24:00 बजे तक इसके बीच आयात किया जाता है, तो इस घोषणा में निर्धारित अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

–आईएएनएस

एबीएम/


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