जम्मू-कश्मीर: 1.66 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल


श्रीनगर, 25 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एक फर्जी प्रॉपर्टी डील से जुड़े 1.66 करोड़ रुपए के फ्रॉड में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

क्राइम ब्रांच की ओर से जारी बयान में कहा गया, “श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें अब्दुल वाहिद खान, खान मोहल्ला, बघाट-ए-बरजुल्ला, श्रीनगर के रहने वाले; मोहम्मद यूसुफ मलिक, नई सड़क हब्बा कदल, श्रीनगर के रहने वाले, जो अभी नाटीपोरा श्रीनगर में रहते हैं; मोहम्मद अशरफ मीर, हखरीपोरा पुलवामा के रहने वाले और मोहम्मद मकबूल शाह, पीरबाग श्रीनगर के रहने वाले शामिल हैं।”

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वे एक घर खरीदना चाहते थे और इन आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर बनकर उनसे संपर्क किया।

बयान में कहा गया, “आरोपियों ने कथित तौर पर चिनार कॉलोनी, बघाट-ए-बरज़ुल्ला में जवाहर लाल राफिज की विधवा, श्रीमती कोशालिया की मालिकी वाली एक कनाल और पांच मरला जमीन वाला दो मंजिला घर दिखाया और माइग्रेंट प्रॉपर्टी बेचने के लिए झूठा एग्रीमेंट बनाकर 1.16 करोड़ रुपए देने के लिए उकसाया।”

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने बाद में सेल प्राइस बढ़ा दिया और 50 लाख रुपए और निकाल लिए, जिससे कुल रकम 1.66 करोड़ रुपए हो गई।

इसके बाद शिकायतकर्ताओं को न तो प्रॉपर्टी का कब्जा दिया गया और न ही उनके पैसे वापस किए गए। जांच में पता चला कि आरोपियों ने क्रिमिनल साजिश रची और शिकायत करने वालों की मेहनत की कमाई हड़पने के लिए नकली डॉक्यूमेंट बनाए।

क्राइम ब्रांच ने बयान में आगे कहा कि एफआईआर नंबर 14/2018 में सेक्शन 420, 468 और 471 के साथ 120-बी आरपीसी के तहत कोर्ट में न्यायिक फैसले के लिए चार्जशीट फाइल की गई है।

कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ने दो आरोपियों, मोहम्मद यूसुफ मलिक, जो अभी नई सड़क हब्बा कदल श्रीनगर के रहने वाले हैं, नाटीपोरा श्रीनगर और मोहम्मद मकबूल शाह, जो अभी पीरबाग श्रीनगर के रहने वाले हैं, को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

–आईएएनएस

पीएसके


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