वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्ति का मामला : दिल्ली की अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की मांग वाली ईडी की याचिका खारिज की

वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्ति का मामला : दिल्ली की अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की मांग वाली ईडी की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में की गई भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार तीन व्यक्तियों की 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी शामिल हैं।

विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने बचाव पक्ष के वकील नितेश राणा के “अवैध हिरासत” के आरोपों के बाद आरोपी को 12 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि ईडी ने उनके मुवक्किलों को कानून द्वारा निर्धारित 24 घंटे की सीमा से अधिक, लगभग 30 घंटे की हिरासत के बाद पेश किया।

अदालत ने यह कहते हुए कि बहस में लंबा समय लगने की संभावना है, जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को कल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस मामले में यह आरोप शामिल है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया।

–आईएएनएस

एसजीके

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