सीएम देवेंद्र फडणवीस की जीत को चुनौती, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने समन भेज मांगा जवाब


नागपुर, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समन जारी किया है। बेंच ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस की जीत को चुनौती देने वाली याचिका के सिलसिले में उनको समन जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल, नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल विनोदराव गुडाधे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत को चुनौती दी है। उन्होंने मतदान प्रक्रिया में खामियों और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा है।

गुडाधे के वकील आकाश मून ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, “हमने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। हमारे मुवक्किल प्रफुल्ल विनोदराव गुडाधे ने साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद जो नतीजे आए, वे काफी अप्रत्याशित थे। खासकर देवेंद्र फडणवीस की जीत, यह सभी के लिए आश्चर्यजनक था। यहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में पूरी चुनाव प्रक्रिया कई संदेहों से घिरी हुई थी। न तो सरकार और न ही भारत के चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया।”

उन्होंने बताया, “कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की तरफ से लगभग 17 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन मैनेज था और ईवीएम के संबंध में इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। इन याचिकाओं के संबंध में जीते हुए उम्मीदवार को समन जारी किया गया है।”

वकील आकाश मून ने कहा कि जिन नेताओं को समन भेजा गया है, उनमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मोहन मते समेत कई नेता शामिल हैं। हमारा फोकस यही रहेगा कि हाई कोर्ट की तरफ से जिनको समन जारी किया गया है, उनकी चुनावी जीत को रद्द कराने की अपील की जाएगी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम के जरिए चुनाव कराने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की। साथ ही नियमों का भी पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि चुनाव रद्द कर विधायकों की जीत को अमान्य घोषित किया जाए।

इस मामले में अब 8 मई को अगली सुनवाई होगी।

–आईएएनएस

एफएम/सीबीटी


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