बिहार: 31 साल बाद 1994 के पटोरी हत्याकांड में अदालत ने 5 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई

पटना, 31 जनवरी (आईएएनएस)। तीन दशक से अधिक समय बाद, दरभंगा की एक जिला अदालत ने 8 अगस्त, 1994 को हुए पटोरी हत्याकांड के लिए पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी और आठ लोग घायल हुए थे।
31 साल बीत जाने के बाद भी, दरभंगा के लोग उस घटना को दुख के साथ याद करते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह संघर्ष देशों के बीच नहीं, बल्कि पड़ोसियों के बीच था, जो एक भूमि विवाद से शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया, जो उस समय एक अप्रत्याशित परिणाम था।
सरकारी वकील अमरेंद्र नारायण झा के अनुसार, घटना शाम लगभग 6-7 बजे घटी, जब पटोरी गांव के 10-12 किसान अपने मवेशियों को चराकर लौट रहे थे।
झा ने बताया, “वे गांव के पास स्थित गुंसार तालाब पर अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए रुके। उसी समय, बसंत गांव से दर्जनों हथियारबंद लोग कुल्हाड़ी, भाले और बंदूकों के साथ आए और उन पर हमला कर दिया।”
उन्होंने बताया कि हमलावरों ने किसानों को घेर लिया, उनके मवेशियों को जबरन छीनने की कोशिश की, और जब किसानों ने विरोध किया, तो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।
नतीजतन, दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पटोरी गांव के रामकृपाल चौधरी और रामपुकार चौधरी को कई जगह चोटें आईं और उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (डीएमसीएच) ले जाया गया।
रामकृपाल चौधरी की भर्ती के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई, और रामपुकार चौधरी का कुछ दिनों बाद देहांत हो गया। अभियोजक के अनुसार, आठ अन्य लोगों का डीएमसीएच में इलाज किया गया, और उनमें से कई के शरीर पर अभी भी गोली के निशान हैं।
9 अगस्त, 1994 को पुलिस ने 13 नामजद आरोपियों और 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
मुकदमे के दौरान, अदालत ने पाया कि कौसर इमाम हाशमी, अंबर इमाम हाशमी, कमर इमाम हाशमी (अब मृत), और राजा हाशमी इस अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत को सूचित किया कि एक आरोपी, रंगदार हाशमी, फरार हो गया था।
उन्होंने कहा, “शेष 12 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो और आरोपी फरार हो गए। मामले की लंबी सुनवाई के दौरान पांच आरोपियों की मृत्यु हो गई। शेष पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया।”
31 जनवरी, 2026 को दरभंगा सिविल कोर्ट के तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया।
दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में अंबर इमाम हाशमी (प्रसिद्ध अधिवक्ता), अंजर इमाम हाशमी, राजा इमाम हाशमी, मोबिन हाशमी और कौसर इमाम हाशमी (पूर्व लोक अभियोजक) शामिल हैं।
सभी पांचों को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
जुर्माना न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी।
31 वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत के फैसले के माध्यम से पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिला है।
–आईएएनएस
एमएस/