खालिस्तानी आतंकी पन्नू मामले में भारतीय व्यक्ति निखिल गुप्ता पर बड़ा फैसला

खालिस्तानी आतंकी पन्नू मामले में भारतीय व्यक्ति निखिल गुप्ता पर बड़ा फैसला

खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या का साजिश रचने वाले आरोपी पर चेक गणराज्य के कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 52 वर्षीय भारतीय व्यक्ति निखिल गुप्ता के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने उसपर न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया था।

अधिकतम 10 साल सजा का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तीन महीने का समय

चेक रिपब्लिक न्याय मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक निखिल के प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला न्याय मंत्री पावेल ब्लेजेक के पास है। प्रवक्ता ने कहा कि अगर उनको निचली अदालत के फैसलों पर संदेह है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तीन महीने का समय है। बता दें, आरोपी भारतीय नागरिक को अमेरिका की सिफारिश पर 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार कर लिया गया था। निखिल गुप्ता पर अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भाड़े पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। इन आरोपों के तहत मुजरिम को वहां के कानून के हिसाब से अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है।

अमेरिका ने पेश किये सबूत, निखिल गुप्ता ने नकारा

अमेरिकी अदालत में आरोपों से जुड़े दस्तावेज पेश किये गए हैं जिसमें निखिल के आरोपों को साबित करने के लिए उसके कम्युनिकेशन डिटेल को साझा किया गया था। साथ ही उसके द्वारा पैसों का लेन देने और ‘भाड़े के हत्यारे’ को पेशगी की रकम देते हुए कुछ तस्वीरें भी पेश की गई थीं. अमेरिका ने दावा किया है कि निखिल गुप्ता ने कथित तौर पर जिस ‘भाड़े के हत्यारे’ को पेशगी की रकम दी थी वह एक अंडरकवर अमेरिकी एजेंट था। हालांकि, निखिल गुप्ता के वकील ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने पैसों की लेनदेन वाली तस्वीर को लेकर कहा कि वे तस्वीरें कुछ भी साबित नहीं करती है। ऐसे में इसे सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

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