सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, अगली सुनवाई 31 मई को


सोनीपत, 20 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के पानी में हरियाणा की ओर से जहर मिलाने का आरोप लगाया था, जिससे हरियाणा में राजनीतिक हंगामा मच गया था। इसके बाद, कई जिलों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। सोनीपत में भी नहर विभाग के अभियंता आशीष कुमार ने एक मामला दर्ज कराया था।

सोनीपत कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को पेश होने के आदेश जारी किए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। सोनीपत कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 31 मई तय की है।

अरविंद केजरीवाल के वकील ने गुरुवार को अदालत में जिरह की। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट की आवश्यकता है। सोनीपत न्यायालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि वह हमेशा न्यायालय की अवमानना करते आए हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में वह पहले भी जेल जा चुके हैं। केजरीवाल का यह रवैया न्यायपालिका के प्रति असम्मान से भरा हुआ है। उन्हें कानून का पालन करना चाहिए।

दिल्ली चुनाव के दौरान जब केजरीवाल ने यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा तय सीमा से काफी ज्यादा होने का आरोप लगाया था, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पीकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि आप नेता के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। जवाब में केजरीवाल ने सीएम सैनी पर यमुना का पानी पीने के “ढोंग करने” का आरोप लगाया था।

केजरीवाल ने कहा था, “हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया, और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जब मैंने कहा कि अमोनिया की मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्ली वालों की जान के लिए खतरा हो सकता है, तो इन्होंने मुझ पर एफआईआर करने की धमकी दी। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा।”

–आईएएनएस

एकेएस/एकेजे


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