पूर्व सीएम जयललिता के आवास को स्मारक में बदलने का अधिनियम रद्द

पूर्व सीएम जयललिता के आवास को स्मारक में बदलने का अधिनियम रद्द

तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के पोएस गार्डन आवास को स्मारक में बदलने के लिए 2020 में पारित एक अधिनियम को निरस्त कर दिया। तमिलनाडु पुरैची थलाइवी डा जे जयललिता मेमोरियल फाउंडेशन अधिनियम, 2020 को पूर्व अन्नाद्रमुक सुप्रीमो के निवास वेद निलयम को स्मारक में बदलने के लिए एक फाउंडेशन स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

सरकार के फैसले को कोर्ट ने किया था रद्द

24 नवंबर 2021 को मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को रद कर दिया था और निर्देश दिया कि दिवंगत मुख्यमंत्री के घर की चाबियां उनके कानूनी उत्तराधिकारी को सौंप दी जाएं। इसके बाद 11 दिसंबर, 2021 को चाबियां उनकी भतीजी जे दीपा को सौंप दी गईं, जो मामले में याचिकाकर्ता थीं।

इस प्रकार जिस उद्देश्य के लिए उपरोक्त अधिनियम लागू किया गया था वह अब मौजूद नहीं है और अधिनियम महत्वहीन हो गया है। इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया है उक्त अधिनियम को निरस्त कर दिया जाए।

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