लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी को SC से लगी फटकार

लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी को SC से लगी फटकार

लखीमपुर खीरी में हुए विवाद मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत पर हैं। हालांकि, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लेकर तीखी टिप्पणी की है। दरअसल, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पीड़ितों  पेश वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि मिश्रा राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे और एक कार्यक्रम में ट्राई साइकिल बांट रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की बात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि आशीष मिश्रा यूपी में आकर आयोजन में हिस्सा ले रहा हैं तो वो उसे मिली अंतरिम बेल की शर्तों का खुला उल्लंघन है।

आशीष मिश्रा के वकील ने दी ये दलील

प्रशांत भूषण ने आगे कहा,”मी लॉड बेल की शर्तों में लिखा गया है कि वो सिर्फ ट्रायल के लिए ही यूपी आ सकता है। लेकिन वो आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। उसने यूपी में रिक्शे बांटे हैं।” दूसरी ओर आशीष मिश्रा का पक्ष रख रहे वकील सिद्धार्थ देव  ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है। सिद्धार्थ देव ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हम मूर्ख नहीं है कि इस तरह का उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं वीडियो पर यकीन नहीं कर सकता।

क्या है लखीमपुर खीरी हिंसा मामला?

मामला 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा की घटना से जुड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था, गाड़ी में आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना में चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई थी।

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