दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व घरेलू नौकर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) के लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।
सैमुअल मिरांडा को कोर्ट से मिली राहत
कानूनी कार्यवाही के दौरान सैमुअल मिरांडा को देश छोड़ने से रोकने के लिए एलओसी दायर की गई थी। हालांकि, सैमुअल मिरांडा ने जवाब में छुट्टियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजनाओं का हवाला देते हुए एलओसी को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और मंजूषा देशपांडे की बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने तर्क दिया कि एलओसी की निरंतरता के लिए सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है। बेंच ने माना कि अब तक, सीबीआई ने कोई आरोप पत्र या समापन रिपोर्ट जमा नहीं किया है और यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया है और पूरे समय सहयोग किया है।
कोर्ट ने कहा-यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है
उच्च न्यायालय की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने नोट किया कि लुक आउट सर्कुलर में याचिकाकर्ता के गिरफ्तारी से बचने, मुकदमे के लिए अनुपलब्ध होने, फरार होने या किसी अन्य वैध कारण के बारे में कोई चिंता नहीं जताई गई थी। इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले के संबंध में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती , उनके भाई शौविक और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को भी रद्द कर दिया था, जो सुशांत की मौत के बाद दायर किया गया था।
सुशांत की मौत के बाद बढ़ी थीं मुश्किलें
गौरतलब है कि सुशांत के निधन के बाद सैमुअल मिरांडा को कानूनी जांच का सामना करना पड़ा और बाद में सितंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, उन्हें अक्टूबर 2020 में जमानत दे दी गई। अब कोर्ट से उन्हें राहत मिली है और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर रद्द कर दिया है।