कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को बड़ी राहत, SC ने निचली अदालत में पेश होने पर लगाई रोक

कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को बड़ी राहत, SC ने निचली अदालत में पेश होने पर लगाई रोक

सुप्रीन कोर्ट  ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया  और अन्य नेताओं के खिलाफ साल 2022 में हुए प्रदर्शन से संबंधित मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जज हृषिकेश रॉय और जज पीके मिश्रा की पीठ ने सीएम सिद्धारमैया को राहत देते हुए ये आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में प्रदर्शन के दौरान सड़क बाधित करने के लिए सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।

जज हृषिकेश रॉय और जज पीके मिश्रा की पीठ ने मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और SC ने 26 फरवरी को निचली अदालत में पेश होने पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।

 

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