सेबी केवल समाचार रिपोर्टों के आधार पर संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता: सीजेआई

सेबी केवल समाचार रिपोर्टों के आधार पर संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता: सीजेआई

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अडाणी समूह और भारत की नियामक प्रणाली के खिलाफ आरोप लगाने के लिए कुछ मीडिया रिपोर्टों पर निर्भरता पर चिंता व्यक्त की है।

अदालत ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने निष्कर्ष निकालने के लिए अखबारों की रिपोर्ट में कही गई बातों पर जायेगा।

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं द्वाराऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे संगठनों की रिपोर्टों की जानकारी के उपयोग पर भी नाराजगी व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चल रहे मामले में लगभग तीन महीने के अंतराल के बाद सुनवाई फिर से शुरू करने के बाद ये टिप्पणियां आईं।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ओसीसीआरपी रिपोर्ट के संबंध में नए तथ्य सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए।

मेहता के अनुसार, जब सेबी ने ओसीसीआरपी को पत्र लिखकर 31 अगस्त की रिपोर्ट में अदानी समूह के खिलाफ आरोप लगाते समय संगठन द्वारा भरोसा किए गए विवरण और दस्तावेजों की मांग की, तो ओसीसीआरपी ने आरोपों का विवरण साझा नहीं किया, और कहा कि इसकी बजाय वे भारत में एक गैर-सरकारी संगठन से विवरण प्राप्त कर सकते हैं जिसने उसे जानकारी प्रदान की थी।

सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक, एनजीओ को प्रशांत भूषण चलाते हैं।

सुनवाई के दौरान मेहता ने कोर्ट को बताया कि अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों से जुड़े 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है।

उसने कहा, “शेष दो के लिए, हमें कुछ अन्य सूचनाओं के साथ विदेशी नियामकों आदि से जानकारी की आवश्यकता है। हम उनके साथ परामर्श कर रहे हैं। कुछ जानकारी आई है लेकिन स्पष्ट कारणों से समय सीमा पर हमारा नियंत्रण नहीं है।”

याद दिला दें कि ओसीसीआरपी के आरोपों को खारिज करते हुए, अडाणी समूह ने रिपोर्ट को “योग्यताहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट” को पुनर्जीवित करने के लिए विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा समर्थित सोरोस-वित्त पोषित हितों द्वारा एक और ठोस प्रयास करार दिया था।

अडाणी समूह ने कहा था, “ये दावे एक दशक पहले के बंद मामलों पर आधारित हैं जब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने ओवर इनवॉयसिंग, विदेश में फंड ट्रांसफर, संबंधित पार्टी लेनदेन और एफपीआई के माध्यम से निवेश के आरोपों की जांच की थी।

“एक स्वतंत्र निर्णायक प्राधिकारी और एक अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने पुष्टि की थी कि कोई ओवरवैल्यूएशन नहीं था और लेनदेन लागू कानून के अनुसार थे। मार्च 2023 में मामले को अंतिम रूप दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया।

“स्पष्ट रूप से, चूंकि कोई ओवरवैल्यूएशन नहीं था, इसलिए धन के हस्तांतरण पर इन आरोपों की कोई प्रासंगिकता या आधार नहीं है।”

–आईएएनएस

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