'तटस्थ होना चाहिए' : सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की अपील खारिज की

'तटस्थ होना चाहिए' : सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की अपील खारिज की

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरपी को तटस्थ रहना चाहिए और यह ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) सहित पीड़ित पक्षों पर है कि वो उचित कानूनी उपाय का सहारा ले।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा, “अगर जरूरत पड़ी और ऋणदाताओं की समिति या किसी तीसरे पक्ष द्वारा अपील दायर की जाती है, तो कोर्ट रिजॉल्यूशन प्रोफेशनलसे सहायता ले सकती है और तथ्यों का पता लगा सकता है।”

पीठ ने कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनलको शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर नहीं करनी चाहिए थी बल्कि तटस्थ रुख बनाए रखना चाहिए था।

कोर्ट ने कहा, “रेजेन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीएल) और रेजेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरआईएसपीएल) के ऋणदाताओं की समिति समेत पीड़ित पक्षों का ये अधिकार है कि उचित कार्यवाही के लिए वो इस कोर्ट के समक्ष अपील दायर करे, न कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल।”

–आईएएनएस

एसकेपी

E-Magazine