आईपीएल 2026: रियान पराग पर 'वेपिंग' के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया


नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के कप्तान रियान पराग पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है। पराग पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मैच में ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप का इस्तेमाल करते दिखे थे।

गुरुवार को आईपीएल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पराग ने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने की बात मान ली है, जिसमें ‘ऐसा व्यवहार जिससे खेल की बदनामी हो’ शामिल है।

आईपीएल की ओर से बयान में आगे कहा गया, “यह घटना पंजाब किंग्स-आरआर मैच के दौरान आरआर की बल्लेबाजी के दौरान हुई। रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप का इस्तेमाल करते देखा गया था। रियान ने गलती मान ली और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा लगाई गई सजा को मान लिया।”

ऐसा माना जाता है कि पराग के वेप इस्तेमाल करने के विजुअल अधिकारियों के ध्यान में आने के बाद, ऑन-फील्ड अंपायर तन्मय श्रीवास्तव और नितिन मेनन ने मैच रेफरी शर्मा को मामले की जानकारी दी। आईपीएल के कोड में वेपिंग का साफ तौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग रूम और खिलाड़ियों के जगह पर डेकोरम बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

बयान में यह भी कहा गया है कि आरआर पर सख्त एक्शन लेने की भी तैयारी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) गलती करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए दूसरे विकल्प भी देख रहा है ताकि आईपीएल की प्रतिष्ठा बनी रहे।

आईपीएल के आर्टिकल 2.21 का मकसद ऐसे सभी तरह के कामों को देखना है जिनसे खेल की बदनामी होती है।

उदाहरण के लिए, आर्टिकल 2.21 (उल्लंघन की गंभीरता और संदर्भ के आधार पर) बिना किसी सीमा के, गलत काम, गलत पब्लिक व्यवहार, और गलत कमेंट जो गेम के हितों के लिए नुकसानदायक हैं, पर रोक लगा सकता है।

आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 के उल्लंघन पर कहता है, “अपराध की गंभीरता का अंदाजा लगाते समय, उस खास स्थिति का संदर्भ और क्या यह जानबूझकर, लापरवाही से, टाला जा सकने वाला और/या गलती से हुआ था, इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, रिपोर्ट दर्ज करने वाला व्यक्ति यह तय करेगा कि व्यवहार की गंभीरता कहां है (गंभीरता की रेंज मामूली व्यवहार से शुरू होकर बहुत गंभीर व्यवहार तक है)।”

भारतीय कानून के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध एक्ट 2019 के तहत वेपिंग या ई-सिगरेट का इस्तेमाल गैर-कानूनी है। यह एक्ट भारत में ई-सिगरेट और वेप्स के उत्पादन, बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात और विज्ञापन पर रोक लगाता है। किसी भी उल्लंघन पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।

इससे पहले, आरआर टीम के मैनेजर रोमी भिंडर पर गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था और कड़ी चेतावनी दी गई थी।

–आईएएनएस

पीएके


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