पाकिस्तान में अदालत ने नाबालिग ईसाई लड़की की शादी को दी मान्यता, बिशप और समुदाय ने जताई चिंता


इस्लामाबाद, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान में बिशप (ईसाई धर्म के धर्मगुरु) चिंतित हैं क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक ईसाई नाबालिग लड़की की शादी को मान्यता दी है। पाकिस्तान कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस (पीसीबीसी) ने कहा कि अदालतें 18 साल से कम उम्र में शादी पर लगे कानून को हमेशा समान रूप से लागू नहीं कर रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबीसी ने इसे ‘कानून के अलग-अलग तरीके से पालन’ करना बेहद परेशान करने वाला बताया।

पीसीबीसी के अध्यक्ष बिशप सैमसन शुकार्डिन ने कहा कि जब ईसाई लड़कियों का अपहरण होता है, तो उनके मामलों में कानून के अनुसार सही फैसला नहीं लिया जाता। लाहौर के कैथोलिक आर्कबिशप खालिद रहमत ओएफएम कैप ने भी एक अलग बयान में अदालत के फैसले पर नाराजगी जताई।

ईसाई समुदाय नाराज है क्योंकि पाकिस्तान के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने 25 मार्च को यह फैसला सुनाया कि ईसाई लड़की मारिया बीबी और मुस्लिम शख़्स शहरयार अहमद की शादी सही है। अदालत ने बीबी के पिता शाहबाज मसीह की याचिका खारिज कर दी। पिता का कहना था कि उनकी बेटी, जो लगभग 13 साल की थी, जुलाई 2025 में अवैध रूप से ह‍िरासत में ली गई थी। अदालत ने कहा कि कानून नाबालिग शादी को दंडनीय मानता है, लेकिन ऐसे विवाह को अमान्य नहीं माना जाता।

पांच अप्रैल को ईसाई समुदाय ने ईस्टर मनाते हुए प्रार्थना की कि ईसाई लड़कियों को अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन शादी से बचाया जाए। ये प्रार्थनाएं इसी हालिया अदालत के फैसले के बाद की गई थीं।

यूरेशिया रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार, 25 मार्च के अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान में ईसाई समुदाय ने नाबालिग लड़की की शादी को मान्यता देने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। समुदाय के नेताओं ने कहा कि इस फैसले से और अधिक ईसाई और हिंदू लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन शादी होने का खतरा बढ़ सकता है।

चार अप्रैल को, पाकिस्तान के हैदराबाद में 200 से अधिक ईसाइयों ने एक विरोध रैली में हिस्सा लिया। यह रैली कैथोलिक चर्च के मानवाधिकार संगठन नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस (एनसीजेपी) ने आयोजित की और बिशप साइमन शुकार्डिन ने इसका नेतृत्व किया।

ईसाई समूहों का कहना है कि इस तरह की व्याख्या नाबालिगों की शादी को मान्यता देती है, जो कि पाकिस्तान के कानून, नैतिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के खिलाफ है। वे इसे न्यायपालिका के रूढ़िवादी दृष्टिकोण का प्रतीक मानते हैं। इस फैसले की न केवल देश में आलोचना हुई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई है। ब्रिटेन के संसद सदस्यों ने भी इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की है।

माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के संपादक और ‘जस्टिस एंड पीस कमीशन ऑफ पाकिस्तान’ के पूर्व कार्यकारी सचिव आफताब अलेक्जेंडर मुगल ने यूरेशिया रिव्यू में लिखा कि, “पाकिस्तान की न्यायिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, ब्रिटेन में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के सभी पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप (एपीपीजी) ने कहा कि यह मामला उन पैटर्न में आता है जो अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत हैं, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर ईसाई और हिंदू लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन शादी शामिल हैं।”

–आईएएनएस

एवाई/डीकेपी


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