शिल्पा शेट्टी पर्सनैलिटी राइट्स मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तस्वीरें और मॉर्फ्ड वीडियो हटाने का दिया आदेश


मुंबई, 10 मार्च (आईएएनएस)। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में सेलेब्स अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर लगातार कानूनी कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में शिल्पा शेट्टी का मामला भी सामने आया, जो लंबे समय से सुर्खियों में है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, नाम, आवाज, तस्वीर या छवि का गलत इस्तेमाल किया जाना कानूनन गलत है और इसे बिना अनुमति डिजिटल प्लेटफॉर्म या अन्य माध्यमों पर सर्कुलेट करना स्वीकार्य नहीं है।

अपने आदेश में बॉम्बे कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शिल्पा शेट्टी की पहचान का गलत उपयोग करने वाले लोगों को तुरंत रोका जाए। साथ ही, जो भी डिजिटल कंटेंट और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनके नाम, आवाज या तस्वीर का अवैध और अपमानजनक इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें तुरंत हटा दिया जाए।

शिल्पा शेट्टी की वकील सना रईस खान ने इस आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि अदालत ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि इंटरनेट को डीपफेक और डिजिटल नकल का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने शिल्पा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की है और उनके नाम, आवाज, छवि और व्यक्तित्व को कानूनी रूप से सुरक्षित किया है। इस आदेश के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडियरीज को तुरंत कार्रवाई करनी होगी और ऐसे कंटेंट को हटाने के साथ-साथ तकनीक के गलत इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी।

यह आदेश शिल्पा शेट्टी के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके नाम और तस्वीरों का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा था। सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर उनकी मॉर्फ्ड तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे थे, जिनसे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इस कारण से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शिल्पा शेट्टी से पहले, कई बड़े नाम जैसे ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, करण जौहर, ऋतिक रोशन और अक्किनेनी नागार्जुन भी अपनी पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित करने के लिए कोर्ट गए हैं।

–आईएएनएस

पीके/एएस


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