दलित महिला से अभद्रता का मामला : कर्नाटक कोर्ट ने 12 लोगों को पांच साल की जेल की सजा सुनाई


बेलगावी, 4 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के बेलगावी जिले के वंटामुरी गांव में दलित महिला अभद्रता मामले में बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया।

10 दिसंबर, 2023 को 42 साल की एक महिला को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला गया, उसके कपड़े उतारे गए और उसे घुमाया गया।

बाद में उसे एक बिजली के खंभे से बांध दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई, कथित तौर पर इसलिए क्योंकि उसका बेटा गांव की एक लड़की के साथ भाग गया था। आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने लड़के की मां पर यह हिंसा की।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस घटना को रोकने में पुलिस विभाग की ‘नाकामी’ के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की थी।

बेलगावी के 10वें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के जज एच. एस. मंजूनाथ ने सभी 12 आरोपियों को पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों को 12 धाराओं के तहत दोषी ठहराया और हर धारा के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

दोषी लोगों की पहचान बसप्पा नायका, राजू नायका, केम्पन्ना नायका, पार्वती नायका, यल्लव्वा नायका, लक्कप्पा नायका, गंगव्वा, संगीता हेगनायका, संतोष नायका, शोभा नायका, लक्कव्वा नायका और शिवप्पा वन्नूर के रूप में हुई है।

फैसला सुनाए जाने के बाद, दोषी लोगों के परिवार वाले बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, भावुक हो गए और रोने लगे। दोषी लोग भी कोर्टरूम के अंदर रो पड़े।

यह घटना सत्ताधारी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी साबित हुई, क्योंकि यह बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन चीफ जस्टिस पी.बी. वराले और जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित कर रहे थे, ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा, “सोचिए दूसरी महिलाओं में कितना डर ​​होगा। वे देश में खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी। ऐसी घटना तो महाभारत में भी नहीं हुई थी। द्रौपदी के पास भगवान कृष्ण थे, जो उनकी मदद के लिए आए थे, लेकिन आधुनिक दुनिया में इस महिला की मदद के लिए कोई नहीं आया। दुर्भाग्य से, यह दुर्योधनों और दुशासनों की दुनिया है।”

हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और एक जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज की। यह पाया गया कि कुछ ग्रामीणों ने अपराध को रोकने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातार लोग मूक दर्शक बनकर अत्याचार देखते रहे। बाद में कर्नाटक पुलिस ने बेलगावी जिले के वंतमुरी गांव में दलित महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने से रोकने की बहादुरी भरी कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को सम्मानित किया।

पीएसआई मंजूनाथ हुलकुंडा और पांच अन्य पुलिसकर्मियों को भी मौके पर तुरंत पहुंचने और कार्रवाई शुरू करने के लिए सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने पीड़िता को दो एकड़ जमीन भी दी थी।

–आईएएनएस

एससीएच


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