पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामला: सुप्रीम कोर्ट से आरोपी आदित्य सूद सहित तीन को मिली नियमित जमानत


नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने पुणे के बहुचर्चित पोर्श कार दुर्घटना मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी आदित्य अविनाश सूद को नियमित जमानत दे दी है।

इस मामले में कुल 10 आरोपियों में से आदित्य सूद एक अहम नाम था। इसके साथ ही कोर्ट ने आशीष मित्तल और अमर गायकवाड़ को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

यह हादसा 19 मई 2024 की रात को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुआ था। बताया गया कि एक नाबालिग नशे की हालत में पोर्श कार चला रहा था, जिसमें अन्य नाबालिग भी थे। इसी दौरान कार ने दो आईटी प्रोफेशनल्स को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे शहर और बाद में पूरे देश में सनसनी मचा दी थी।

पिछले साल 19 अगस्त को 52 वर्षीय आदित्य अविनाश सूद और 37 वर्षीय आशीष सतीश मित्तल को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि दुर्घटना के समय कार में मौजूद नाबालिगों के ब्लड सैंपल की अदला-बदली करने की कोशिश की गई थी, ताकि पुलिस जांच को गुमराह किया जा सके। इस वजह से मामला और ज्यादा संवेदनशील बन गया था।

अदालत में आदित्य सूद की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत पाटिल और एडवोकेट आबिद मुलानी पेश हुए। जमानत की पुष्टि करते हुए एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने बताया कि अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट पूरी तरह से जांच एजेंसी का सहयोग करेंगे और किसी भी तरह के गैरकानूनी कदम नहीं उठाएंगे।

इस मामले ने देशभर में काफी ध्यान खींचा। खासकर ब्लड सैंपल बदलने और जांच में गड़बड़ी करने के प्रयासों को लेकर पुलिस और प्रशासन की भी आलोचना हुई थी।

वहीं, सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी आदित्य अविनाश सूद, आशीष मित्तल और अमर गायकवाड़ को नियमित जमानत दे दी। हालांकि अभी मामले में जांच जारी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक उन्हें सभी कानूनी नियमों का पालन करना होगा।

–आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम


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