सीएम नायडू की 'वीबी-जी राम जी' एक्ट पर चिंता विपक्ष के रुख को सही साबित करती है : सिद्धारमैया


बेंगलुरु, 23 जनवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के सहयोगी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की विकसित भारत – ग्रामीण रोजगार और प्रवासन गारंटी अधिनियम (वीबी-जी राम जी) पर चिंता विपक्ष के रुख को सही साबित करती है। उन्होंने इस घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर, सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा, “आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ‘वीबी-जी राम जी’ एक्ट के लागू होने को लेकर केंद्र सरकार के सामने जो चिंताएं जताई हैं, खासकर फंडिंग पैटर्न में बदलाव और राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ के बारे में, वे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और केंद्र-राज्य संबंधों के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे।”

उन्होंने बताया कि ये चिंताएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भाजपा के एक प्रमुख सहयोगी की ओर से आई हैं, जिनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरी है।

महीनों से, कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक सहित विपक्ष शासित राज्य चेतावनी दे रहे हैं कि वीबी-जी राम जी एक्ट वित्तीय जिम्मेदारी राज्यों पर डालकर सहकारी संघवाद को कमजोर करता है। अब भाजपा के एक सहयोगी का इन चिंताओं को दोहराना एनडीए के अंदर एक साफ दरार को दिखाता है और कानून के बारे में भाजपा के बचाव को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा को यह समझाना चाहिए कि पहले इन्हीं आपत्तियों को राजनीतिक आलोचना कहकर क्यों खारिज कर दिया गया था।

दोनों कानूनों के बीच अंतर साफ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत, ग्रामीण रोजगार एक कानूनी अधिकार था जिसे निश्चित केंद्रीय फंडिंग का समर्थन प्राप्त था। नए अधिनियम के तहत, वह निश्चितता खत्म हो गई है। राज्यों को कार्यक्रम को लागू करना है और लागत भी साझा करनी है, बिना किसी वैधानिक फंड की गारंटी के। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि जो कभी लोगों का गारंटीशुदा अधिकार था, वह अब बातचीत का मामला बन गया है।

उन्होंने आगे कहा कि इस बदलाव के गंभीर परिणाम होंगे। जब किसी मुख्यमंत्री को निजी बातचीत के जरिए ‘वैकल्पिक वित्तीय सहायता’ मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह संकेत देता है कि फंड तक पहुंच कानून के बजाय मोलभाव की शक्ति से तय हो रही है।

–आईएएनएस

एससीएच


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