भारत एक विशाल देश है, जो कि State और Union Territory से मिलकर बना है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि, क्या आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अंतर पता है, यदि नहीं, तो हम इस खबर में हम आपको बताते हैं इन दोनों के बीच का अंतर।
भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। यहां के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी संस्कृति, भाषा, पोशाक, पर्व, इतिहास और भूगोलिक स्थिति है। यही वजह है कि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर भाषा और खान-पान में बदलाव देखा जाता है।
भारत में व्यवस्थित प्रशासन चलाने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी जिम्मेदारी है। देश की राजधानी दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि, क्या आपको State और Union Territory के बीच अंतर पता है। यदि नहीं, तो हम इस लेख के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच अंतर को समझेंगे।
राज्य क्या होता है? (What is State?)
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य केंद्र से अलग एक स्वतंत्र ईकाई (Independent Unit) होती है। राज्य अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को चुना जाता है। वहीं, संसद द्वारा राज्य विशेष के लिए नियम नहीं बनाए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री और विधानसभा होती है।
वहीं, भारत के 6 राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हैं, जो कि आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट हैं। मुख्यमंत्री होने के साथ ही प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल भी होता है, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष होता है। साथ ही वह राज्य में राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। वहीं, एक UT की तुलना में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक होता है।
Union Territories क्या होती हैं?
UT (What is Union Territories) यानि केंद्र शासित प्रदेश भी एक यूनिट है। यहां पर केंद्र सरकार द्वारा शासन होता है। हालांकि, दिल्ली कुछ मामलों में यहां पर अपवाद है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार की ओर से उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हो भी सकती है और नहीं भी।
उदाहरण के तौर पर संविधान में 69वें संशोधन, एक्ट 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही यहां पर विधानसभा के गठन का भी प्रावधान है।
वहीं, पुड्डुचेरी में भी विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष कानून बनाने पर केंद्र सरकार से भी मंजूरी लेनी होती है।
राज्यपाल और उपराज्यपाल में क्या अंतर होता है?
राज्यपाल (Who is Governor) किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पुड्डुचेरी और दिल्ली में उपराज्यपाल (Who is lieutenant governor) की नियुक्ति केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर होती है।
किसी राज्य में राज्यपाल की शक्तियां नाममात्र की होती हैं। सारी शक्तियां मुख्यमंत्री और उसके मंत्री मंडल में निहित होती हैं, वहीं उपराज्यपाल अपने केंद्र शासित प्रदेश में वास्तविक प्रशासक होता हैं। इन प्रदेशों में मुख्यमंत्री की शक्तियां नाममात्र की होती है।
राज्यपाल अपने राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। केंद्रशासित प्रदेशों में (जहां मुख्यमंत्री का प्रावधान है) मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
क्या होता है उपराज्यपाल?
केंद्रशासित राज्यों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में दूसरे राज्यों की तरह विधानसभाएं हैं। अभी सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में निर्वाचित सरकार है। इन जगहों पर उपराज्यपाल (Lieutenant Governor or LG) का पद होता है, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। अन्य केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक नियुक्त होते हैं। उप राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य प्रशासक (chief administrator of the Union Territory) होता है।
केंद्र सरकार इनके माध्यम से उस प्रदेश में शासन करती है। जहां राज्यों में शासन के सारे अधिकार मुख्यमंत्री के पास होते हैं, वहीं इन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री के सारे अधिकार उपराज्यपाल को मिले होते हैं। जम्मू-कश्मीर में फिलहाल निर्वाचित सरकार नहीं है, तो वहां पर उपराज्यपाल ही मुख्य है।
उपराज्यपाल का क्या काम होता है?
उपराज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। उपराज्यपाल के पास विधानसभा का विघटन और स्थगन करने का अधिकार होता है। (powers of the Lieutenant Governor)
उपराज्यपाल किसी भी मुद्दे पर या लंबित विधेयक पर राज्य विधान सभा को संदेश भेजने का अधिकार रखते हैं। इस संदेश पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानसभा को उपराज्यपाल को देनी होती है।
उपराज्यपाल के पास बिल को पास करने या न करने का अधिकार होता है। जैसे अगर कोई बिल कर लगाने, हटाने, कर में छूट देने, वित्तीय दायित्वों से संबंधित कानून में परिवर्तन, राज्य की समेकित निधि के विनिमय आदि संबंध में हो। बिलों को विधान सभा में पेश करने से पहले उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
राज्यपाल किसे कहा जाता है?
- जिस प्रकार केंद्र में शासन प्रमुख रूप में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में एक संवैधानिक प्रमुख की व्यवस्था की गई है। राज्यों के इस संवैधानिक प्रमुख को राज्यपाल कहा जाता है। वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
- राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है इसके साथ ही राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका भी निभाता है।
- राज्यपाल, उस राज्य में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होते हैं।
- राज्य में कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्य उस राज्य के राज्यपाल ही करते हैं। राज्यपाल न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बल्कि उनकी सलाह पर राज्य की मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है।
वह सामान्यत: राज्य की विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन अगर किसी एक दल को बहुमत न मिला हो तो ऐसे गठबंधन दलों के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जिसके द्वारा विधान सभा में बहुमत प्राप्त करने की संभावना होती है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर विभिन्न मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा करता है।
राज्यपाल का क्या काम होता है?
- राज्यपाल (what powers does the governor have) को राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार होता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है।
- अनुच्छेद 175 के अनुसार वह राज्य विधान सभा के सत्र को और जिस राज्य में दो सदन हैं, वहां दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है। वह किसी एक सदन या दोनों सदनों को अपना सन्देश भेज सकता है।
- यदि राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को नामनिर्देशित करता है। ये नामनिर्देशित सदस्य ऐसे होते हैं जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है।
- राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी बिल को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है।
इस संदर्भ में, राज्यपाल के पास ये अधिकार होते हैं:
- वह बिल को अपनी सहमति दे सकता है, इस स्थिति में वह बिल कानून बन जाता है।
- वह बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है, इस स्थिति में वह बिल कानून नहीं बन पाता है।
- वह उस बिल को अपने संदेश के साथ वापस भेज सकता है, लेकिन यदि विधानमंडल उस बिल को फिर उसी रूप में या कुछ परिवर्तनों के साथ पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देनी होगी।
- वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है।
- राज्यपाल की पूर्व-अनुमति के बिना धन विधेयक को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- राज्य के विधानमंडल में वार्षिक और पूरक बजट राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं।
- राज्य की आकस्मिकता निधि पर राज्य के राज्यपाल का नियंत्रण होता है।
भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हैं?
- दिल्ली – नई दिल्ली
- अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह – पोर्ट ब्लेयर
- चंडीगढ़ – चंडीगढ़
- पुडुचेरी – पुडुचेरी
- दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली – दमन
- लक्षद्वीप – कवरत्ती
- जम्मू और कश्मीर – श्रीनगर
- लद्दाख – लेह
28 राज्यों की राजधानी कौन सी है?
- आंध्रप्रदेश – अमरावती
- अरूणाचल प्रदेश – ईटानगर
- असम – दिसपुर
- बिहार – पटना
- छत्तीसगढ़ – रायपुर
- गोवा – पणजी
- गुजरात – गांधीनगर
- हरयाणा – चंडीगढ़
- हिमाचल प्रदेश – शिमला/धर्मशाला
- झारखंड – रांची
- कर्नाटक – बेंगलुरु
- केरल – तिरुवनंतपुरम
- मध्य प्रदेश – भोपाल
- महाराष्ट्र – मुंबई
- मणिपुर – इंफाल
- मेघालय – शिलॉंग
- मिजोरम – ऐजौल
- नगालैंड – कोहिमा
- ओडिशा – भुवनेश्वर
- पंजाब – चंडीगढ़
- राजस्थान – जयपुर
- सिक्किम – गंगटोक
- तमिल नाडू – चेन्नई
- तेलंगाना – हैदराबाद
- त्रिपुरा – अगरतला
- उत्तर प्रदेश – लखनऊ
- उत्तराखंड – देहरादून
- पश्चिम बंगाल – कोलकाता