नए साल के जश्न से पहले जयपुर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी


जयपुर, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। जयपुर में बुधवार को होटलों, रेस्टोरेंट, क्लबों और फार्महाउस में बड़े पैमाने पर नए साल की पूर्व संध्या के जश्न को देखते हुए, जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में सड़क सुरक्षा और सुचारू ट्रैफिक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।

पुलिस ने बताया कि नए साल की शाम को, खासकर युवा ड्राइवरों में, शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के लापरवाही से गाड़ी चलाने की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं, जिससे अक्सर गंभीर दुर्घटनाएं और ट्रैफिक जाम होता है।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, शहर भर में खास जगहों पर ब्रेथ एनालाइजर से लैस स्पेशल टीमें तैनात की जाएंगी। शराब के नशे में गाड़ी चलाते पाए जाने वाले ड्राइवरों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश करेगी। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और टैक्सी का इस्तेमाल करें या किसी ऐसे ड्राइवर को साथ रखें, जिसने शराब न पी हो।

ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए ड्राइवरों को राजस्थान पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ड्राइवरों को निर्देश दिया गया है कि वे गाड़ी का बूट खुला न रखें, किसी को भी बूट के अंदर न बैठने दें और गाड़ी चलाते समय तेज म्यूजिक न बजाएं।

नए साल की शाम के कार्यक्रम के आयोजकों और आने वालों को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि गाड़ियां सिर्फ तय पार्किंग में ही पार्क की जाएं।

ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, न्यू गेट सर्कल और रामनिवास बाग सर्कल सहित मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सुबह 2.00 बजे तक चालू रहेंगे। भारी ट्रैफिक के दबाव की आशंका के कारण, शहर में भारी वाहनों की एंट्री को जरूरत पड़ने पर सुबह 2.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर ट्रैफिक जाम बढ़ता है, तो गौरव टावर इलाके के आसपास वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जा सकता है।

जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने 27 दिसंबर से चारदीवारी और आमेर इलाकों में खास ट्रैफिक इंतजाम लागू किए हैं, जो 4 जनवरी तक जारी रहेंगे। 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चारदीवारी और आमेर इलाकों में ई-रिक्शा और गैर-कानूनी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, इमरजेंसी वाहनों को इससे छूट दी गई है।

–आईएएनएस

एसएके/एबीएम


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