सलमान खान के पर्सनालिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया 3 दिन में कार्रवाई का निर्देश


नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह निर्देश दिया है कि वे सलमान खान की शिकायत पर सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार तीन दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें।

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब देश में डिजिटल दुरुपयोग, फेक कंटेंट और एआई डीपफेक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म याचिकाकर्ता की शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत काम करना होगा और किसी भी तरह की भ्रामक, फर्जी या अनुमति के बिना उपयोग की गई सामग्री को समय पर हटाना होगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि गैर–सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वे डिजिटल कंपनियां जो सीधे तौर पर अभिनेता के नाम और पहचान का अनुचित उपयोग कर लाभ कमा रही हैं, उनके खिलाफ भी जल्द ही स्टे ऑर्डर जारी किया जाएगा।

कोर्ट में सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे। उन्होंने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सूची प्रस्तुत की, जो लगातार सलमान खान के नाम, तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं का दुरुपयोग कर रहे हैं।

वकील ने कहा कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बिना किसी प्रमाणिकता के सलमान खान के नाम का इस्तेमाल कर विज्ञापन चला रहे हैं और कुछ उनकी तस्वीरों का उपयोग कर अपने उत्पाद बेच रहे हैं।

सलमान खान के वकील ने कहा कि दुनिया की प्रतिष्ठित टेक कंपनियों में से एक एप्पल ने एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की इजाजत दे रखी है, जो अभिनेता के पर्सनालिटी राइट्स का सीधा उल्लंघन करती है। एआई आधारित चैटबॉट्स, कुछ ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल सेवाएं भी अभिनेता के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी शामिल हैं जो सलमान खान की नकल करते हुए लोगों को भ्रमित करते हैं।

सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की कि उनके नाम, तस्वीर, आवाज, डिजिटल पहचान, एक्सप्रेशन और उनके व्यक्तित्व की किसी भी पहचान योग्य विशेषता का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग न किया जाए।

–आईएएनएस

पीके/वीसी


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