ईसीआई अधिकारी सोमवार से पूरे तमिलनाडु में एसआईआर का करेंगे रिव्यू


चेन्नई, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) 24 से 26 नवंबर तक तमिलनाडु की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को जांचने और सुधारने के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का रिव्यू करेगा। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार की सचिव अर्चना पटनायक ने दी है।

एसआईआर प्रक्रिया के तहत नागरिकों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने, हटाने या सुधार के लिए 4 दिसंबर तक अपनी एप्लीकेशन जमा करनी होगी।

यह काम नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ किया जा रहा है। डीएमके समेत तमिलनाडु की कई राजनीतिक दलों ने ईसीआई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

एक आधिकारिक बयान में, अर्चना पटनायक ने कहा कि ईसीआई के सीनियर अधिकारी 2025 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत हुई प्रक्रिया को देखने के लिए और जिला स्तर की गतिविधि की देखरेख करने के लिए तमिलनाडु का दौरा करेंगे।

बयान के मुताबिक, ईसीआई के डिप्टी डायरेक्टर पी. पवन और कमीशन के मीडिया डिवीजन के देवांश तिवारी 24 से 26 नवंबर तक चेन्नई के अपने दौरे के दौरान बदलाव से जुड़ी मीडिया कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटेजी और वोटर अवेयरनेस की कोशिशों को देखेंगे।

वे बदलाव के हिस्से के तौर पर की जा रही फील्ड-लेवल सर्वे एक्टिविटी का भी इंस्पेक्शन करेंगे।

इसके अलावा, ईसीआई डायरेक्टर कृष्णकुमार तिवारी बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के काम को जांचने के लिए कोयंबटूर और तिरुप्पुर जिलों का दौरा करेंगे।

उनका रिव्यू टैली शीट बांटने, एंट्रीज के वेरिफिकेशन और वोटर डेटा के डिजिटल अपडेट पर फोकस करेगा, जो इस प्रक्रिया का आधार हैं।

अलग से, आईसीआई सचिव मधुसूदन गुप्ता चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों में रिव्यू करेंगे, जिसमें वोटर लिस्ट में सुधार, घर-घर जाकर सत्यापन और क्षेत्रीय टीमों के काम करने के तरीके की जांच की जाएगी।

सीईओ ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया का मकसद अगले साल होने वाले बड़े चुनावों से काफी पहले 2025 के इलेक्टोरल रोल की शुद्धता और पूर्णता पक्का करना है।

अधिकारी जमीन पर आने वाली चुनौतियों को भी देखेंगे। इसके साथ ही गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करेंगे और पब्लिक भागीदारी के लिए सिस्टम को मजबूत करेंगे। उम्मीद है कि ईसीआई पूरे राज्य में रिव्यू के बाद और गाइडलाइंस जारी करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा रिवीजन के समय और स्कोप पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखे हुए है।

–आईएएनएस

एसएके/एएस


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