बॉम्बे हाईकोर्ट: वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में दोषी को फांसी देने की मांग वाली याचिका खारिज


मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। मुंबई के वडाला इलाके में 2012 में मशहूर वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी सज्जाद अहमद अब्दुल अजीज मुगल उर्फ ​​सज्जाद पठान को फांसी की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सेशन कोर्ट के उम्रकैद के फैसले को बरकरार रखा है।

दरअसल, सज्जाद पठान ने पल्लवी के घर घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सेशन कोर्ट ने सज्जाद पठान को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पल्लवी के पिता और महाराष्ट्र सरकार ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सज्जाद को फांसी देने की मांग की थी।

ये मामला 9 अगस्त 2012 का है। मुंबई के वडाला इलाके में स्थित हिमालयन हाइट्स बिल्डिंग में पल्लवी अपने घर में थीं, तभी उनके ही सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। सेशन कोर्ट ने सज्जाद को हत्या, महिला से छेड़छाड़ और ट्रेसपासिंग में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। लेकिन पल्लवी के पिता अतानू पुरकायस्थ और राज्य सरकार ने कहा कि ये हत्या बहुत अमानवीय और क्रूर थी, इसलिए सज्जाद को फांसी मिलनी चाहिए और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

हाईकोर्ट ने पल्लवी के पिता अतानू पुरकायस्थ और राज्य सरकार की दोषी को फांसी की मांग की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सेशन कोर्ट ने सही फैसला दिया है। सज्जाद अब उम्रकैद की सजा काटेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी तरह की कोई छूट या सजा कम नहीं होगी।

2016 में सज्जाद को पैरोल पर जेल से छोड़ा गया था, लेकिन वो फरार हो गया। इसके बाद करीब एक साल तक पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम उसे ढूंढती रही। आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे कश्मीर से पकड़ लिया था।

–आईएएनएस

पीआईएम/वीसी


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