जीएसटी दरों में कटौती कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए एक बूस्टर शॉट, किसानों को होगा लाभ

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, जीएसटी की दरों में कमी कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी क्योंकि इससे छोटे और मध्यम किसानों को महत्वपूर्ण लाभ होगा।
कृषि मशीनरी और सोलर-पावर्ड इक्विप्मेंट पर जीएसटी कम होने से खेती की लागत कम होगी और इसका असर किसानों के मुनाफा बढ़ने के रूप में देखा जाएगा।
जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी कम किया गया है, जिससे किसानों को लाभ होगा और वे रसायनों से जैव-उर्वरकों की ओर रुख करेंगे।
बयान में कहा गया है कि दूध और पनीर पर जीएसटी नहीं लगने और मक्खन व घी पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से इन उत्पादों की कीमतें कम होंगी, जिससे मांग बढ़ेगी और डेयरी क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर किसानों और पशुपालकों को लाभ होगा। जीएसटी सुधार इंटीग्रेटेड फार्मिंग को भी बढ़ावा देंगे। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी और मुर्गी पालन में स्पष्ट लाभ दिखाई देंगे।
बयान में कहा गया है कि तेंदू पत्ते पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से आदिवासी समुदायों की आजीविका मजबूत होगी, जबकि वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर जीएसटी कम होने से कृषि उपज का परिवहन सस्ता हो जाएगा।
बयान में बताया गया है कि 1800 सीसी से कम ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पुर्जों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे ट्रैक्टरों की कीमतें कम होंगी और छोटे व मध्यम किसानों के लिए मशीनीकरण सुलभ होगा। साथ ही, समय की बचत होगी, श्रम लागत कम होगी और उत्पादकता में सुधार होगा। ट्रैक्टर के पुर्जों की कीमतों में कमी से किसानों के रखरखाव की लागत भी कम होगी।
अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से उर्वरक उत्पादन के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा और किसानों की इनपुट लागत कम करने में मदद मिलेगी।
इसी तरह, 12 जैव-कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से ये इनपुट किफायती हो जाएंगे, जिससे इकोफ्रेंडली और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के बजाय जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
‘तैयार या संरक्षित मछली’ पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे देश भर में जलीय कृषि और मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा।
बयान में कहा गया है कि संरक्षित सब्जियों, फलों और मेवों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा।
इससे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की बर्बादी में भी कमी आएगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे।
–आईएएनएस
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